विवादित बयान को लेकर आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज
रामपुर। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के कददावर नेता आजम खां एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। इस बार उनके खिलाफ भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने वाले कथित बयान के चलते पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता के पुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस बारे में पुलिस ने 153ए और 505 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आजम खां को उनके तथा कथित विवादित बोल के लिए लगता है, भाजपा उन्हें चौतरफा घेरने में लगी है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। 27 जून को जिला रामपुर के सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिए गए आजम खां के संबोधन को निशाना बनाते हुए भाजपा चौतरफा विरोध जता रही है। कथित तौर पर आजम खां के खिलाफ भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सुपारी और मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कड़ी में अब जिला रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भाजपा खेमे से मंत्री रहे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे और भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि आजम खां ने 27 जून को अपने बयान में भारतीय सैनिकों के अपमान, विद्रोह का दुष्प्रेरण और राष्ट्रद्रोह किया है। नकल तहरीर में कहा है कि भारत की राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाये हैं, जो भारतीय फौज के लिए आपत्तिजन और घृणात्मक भाव दर्शाता है।
गौरतलब है कि 27 जून को आजम खां ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हिन्दुस्तान छह दहाई के बाद अपने रास्ते से हट रहा है। हिन्दुस्तान के सियासतदां बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अंजाम सामने है। कश्मीर, झारखंड़, आसाम में औरतों ने मारा फौज को और महिला दहशतगर्द उनके निजी अंग काट कर ले गईं। यह इतना बड़ा संदेश है, जिस पर पूरे हिन्दुस्तान को शर्मिन्दा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखायेंगे।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने कथित विवादित बयान को भारतीय संविधान और भारतीय सेना की कार्यशैली के विरूद्ध और मनोबल गिराने वाला बताते हुए कहा है कि इससे जवानों को अपने कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयास किया गया है। सक्सेना ने तहरीर की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को भी भेजी है। साथ ही कथित विवादित बयानों की सीडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई है।
पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत 153ए और 505 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
आजम खां को उनके तथा कथित विवादित बोल के लिए लगता है, भाजपा उन्हें चौतरफा घेरने में लगी है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। 27 जून को जिला रामपुर के सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिए गए आजम खां के संबोधन को निशाना बनाते हुए भाजपा चौतरफा विरोध जता रही है। कथित तौर पर आजम खां के खिलाफ भारतीय सेना के मनोबल तोड़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सुपारी और मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कड़ी में अब जिला रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भाजपा खेमे से मंत्री रहे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे और भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि आजम खां ने 27 जून को अपने बयान में भारतीय सैनिकों के अपमान, विद्रोह का दुष्प्रेरण और राष्ट्रद्रोह किया है। नकल तहरीर में कहा है कि भारत की राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाये हैं, जो भारतीय फौज के लिए आपत्तिजन और घृणात्मक भाव दर्शाता है।
गौरतलब है कि 27 जून को आजम खां ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हिन्दुस्तान छह दहाई के बाद अपने रास्ते से हट रहा है। हिन्दुस्तान के सियासतदां बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अंजाम सामने है। कश्मीर, झारखंड़, आसाम में औरतों ने मारा फौज को और महिला दहशतगर्द उनके निजी अंग काट कर ले गईं। यह इतना बड़ा संदेश है, जिस पर पूरे हिन्दुस्तान को शर्मिन्दा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखायेंगे।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने कथित विवादित बयान को भारतीय संविधान और भारतीय सेना की कार्यशैली के विरूद्ध और मनोबल गिराने वाला बताते हुए कहा है कि इससे जवानों को अपने कर्तव्यों से विचलित करने का प्रयास किया गया है। सक्सेना ने तहरीर की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को भी भेजी है। साथ ही कथित विवादित बयानों की सीडी भी पुलिस को उपलब्ध कराई है।
पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत 153ए और 505 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।