शराब की दुकाने 4 नवम्बर तक रहेगी बंद
पुष्कर। पुष्कर मेले के दौरान लोक शान्ति बनाए रखने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 53 (1) के तहत ग्राम पंचायत देवनगर, गनाहेड़ा एवं तिलोरा की लाईसेंस शुदा शराब की बिक्री की दुकाने 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक बंद रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि ग्राम पंचायत देवनगर में नागौर रोड बांसेली, सांसी बस्ती देवनगर, बागोलायी चौराहा तथा कानस गोदाम की दुकाने बंद रहेगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गनाहेड़ा में वॉटर वक्र्स पम्प हाउस के पास गनाहेड़ा, नागौर रोड गनाहेड़ा, नाले के पास गनाहेड़ा तथा मोती सर रोड गनाहेड़ा गौदाम एवं ग्राम पंचायत तिलोरा में नागौर रोड ग्राम तिलोरा की दुकाने बंद रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि ग्राम पंचायत देवनगर में नागौर रोड बांसेली, सांसी बस्ती देवनगर, बागोलायी चौराहा तथा कानस गोदाम की दुकाने बंद रहेगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गनाहेड़ा में वॉटर वक्र्स पम्प हाउस के पास गनाहेड़ा, नागौर रोड गनाहेड़ा, नाले के पास गनाहेड़ा तथा मोती सर रोड गनाहेड़ा गौदाम एवं ग्राम पंचायत तिलोरा में नागौर रोड ग्राम तिलोरा की दुकाने बंद रहेगी।