राजस्थान विधानसभा : ओबीसी आरक्षण बिल हुआ पारित, 21 से बढ़कर 26 प्रतिशत हुआ कोटा
जयपुर। राजस्थान में 14वीं विधानसभा के 9वें सत्र में आज आखिरी दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनके बाद आखिर में ओबीसी आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया। राजस्थान में पिछले काफी समय से अटके ओबीसी आरक्षण बिल को विधानसभा में पारित कर दिए जाने के बाद अब इस राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा और इसका कोटा 21 से बढ़कर 26 प्रतिशत हो जाएगा। ओबीसी बिल पारित किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण बिल को पारित करने एवं राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान में आरक्षण की मियाद 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगी।
विधानसभा में ओबीसी का संशोधित बिल पारित के बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 26 हो जाएगा। मतलब साफ है कि सालों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस विधेयक के आने के बाद प्रदेश में लम्बे समय से आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समेत पांच जातियों के लिए अलग से पांच प्रतिशत ओबीसी में ही कोटा दे दिया जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा और इसका कोटा 21 से बढ़कर 26 प्रतिशत हो जाएगा। ओबीसी बिल पारित किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण बिल को पारित करने एवं राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान में आरक्षण की मियाद 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाएगी।
विधानसभा में ओबीसी का संशोधित बिल पारित के बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 26 हो जाएगा। मतलब साफ है कि सालों से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस विधेयक के आने के बाद प्रदेश में लम्बे समय से आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समेत पांच जातियों के लिए अलग से पांच प्रतिशत ओबीसी में ही कोटा दे दिया जाएगा।