राजस्थान सरकार के विवादित अध्यादेश को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
जयपुर। विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच पेश किए गए राजस्थान सरकार के विवादित अध्यादेश को लेकर चोतरफा विरोध का दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में अब राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र एवं राज्य की वसुंधरा राजे सरकार को नोटिस जारी कर अगली तारीख तक जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 नवंबर को तय की गई है।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के विवादित विधेयक के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में कुल सात याचिकाएं दायर हुई है, जिसमें से एक कांग्रेस की ओर से भी दायर कराई गई है। गुरुवार को कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इससे पूर्व सोमवार को विधानसभा में विपक्ष कें भारी विरोध और हंगामे के बीच इस पेश राज्य सरकार की ओर से इस विवादित विधेयक पेश किया गया था। अध्यादेश के मुताबिक, किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व लोकसेवकों के खिलाफ मामला दायर कराने से पूर्व सरकार से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 180 दिन से पूर्व किसी सरकारी लोकसेवक का नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है।
यहां जानिए, आखिर क्या है राजस्थान सरकार के इस विवादित विधेयक में
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के विवादित विधेयक के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में कुल सात याचिकाएं दायर हुई है, जिसमें से एक कांग्रेस की ओर से भी दायर कराई गई है। गुरुवार को कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अध्यादेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इससे पूर्व सोमवार को विधानसभा में विपक्ष कें भारी विरोध और हंगामे के बीच इस पेश राज्य सरकार की ओर से इस विवादित विधेयक पेश किया गया था। अध्यादेश के मुताबिक, किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व लोकसेवकों के खिलाफ मामला दायर कराने से पूर्व सरकार से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 180 दिन से पूर्व किसी सरकारी लोकसेवक का नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है।
यहां जानिए, आखिर क्या है राजस्थान सरकार के इस विवादित विधेयक में