सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर बनाएं चालान : कलेक्टर
अजमेर। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऎसे स्थलों पर धुम्रपान करते पाये जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायें।
जिला कलक्टर सोमवार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट में कार्यवाही करते हुए चालान बनाए जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धु्रम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धु्रम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगा होना चाहिए। इन स्थानों के मालिक, मैनेजर अथवा कार्यालयध्यक्ष के द्वारा उल्लंघनकर्ता पर 200 रूपए तक का जुर्माना चालान द्वारा वसूला जा सकता है। जुर्माना अदा करने में सहयोग नहीं करने वाले उलन्धनकारी को हिरासत में लेकर निकटवर्ती थाने को सपुर्द करने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को तथा बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। साथ ही विद्यालयों के 100 गज के दायरे में भी तम्बाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। कोटपा एक्ट की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में तम्बाकू उत्पादों की जब्ती कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सूफियान चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एस.के.सिंह, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की समन्वयक पुनिता जैफ उपस्थित थे।
जिला कलक्टर सोमवार को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट में कार्यवाही करते हुए चालान बनाए जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धु्रम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धु्रम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगा होना चाहिए। इन स्थानों के मालिक, मैनेजर अथवा कार्यालयध्यक्ष के द्वारा उल्लंघनकर्ता पर 200 रूपए तक का जुर्माना चालान द्वारा वसूला जा सकता है। जुर्माना अदा करने में सहयोग नहीं करने वाले उलन्धनकारी को हिरासत में लेकर निकटवर्ती थाने को सपुर्द करने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को तथा बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है। साथ ही विद्यालयों के 100 गज के दायरे में भी तम्बाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। कोटपा एक्ट की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में तम्बाकू उत्पादों की जब्ती कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सूफियान चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एस.के.सिंह, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की समन्वयक पुनिता जैफ उपस्थित थे।